क्या है केन्द्रीकृत DIN सिस्टम ?
सबसे पहले आपको बता दें कि DIN एक 20 अंकों की पहचान संख्या है जिसका इस्तेमाल सरकार करदाताओं के साथ कम्युनिकेशन करने में करती है, आइए जानते है कोर्ट ने याचिका पर क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रदीप गोयल की ओर से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से DIN जारी करने की प्रक्रिया लागू करने की मांग करते हुए याचिका लगाई गई थी जिसकी सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।
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सिर्फ दो राज्यो में लागू है DIN सिस्टम
वर्तमान समय में देश में के सिर्फ दो राज्यों कर्नाटक और केरल में DIN की एक व्यवस्था काम कर रही है। बाकी राज्यों में इसे अब भी अमल में लाया जाना बाकी है ऐसा जस्टिस एमआर शाह और जस्टिज बीवी नागरत्ना की बेंच के सामने अपना पक्ष रखते हुए याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट चारू माथुर ने कहा
याचिका में कहा गया कि सभी राज्यों को DIN सिस्टम को अमल में लाने का निर्देश दिया जाए साथ ही GST काउंसिल को भी इस संबंध में एक पॉलिशी डिसिजन लेने का निर्देश जारी किया ताकि सभी राज्य इसे अमल में ला सकें। इसके साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार को भी यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह पूरे देश के लिए एक केंन्द्रीकृत DIN की व्यवस्था बनाकर उसे लागू करे।
इस याचिका की सुनवाई करते हुवे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है।