- Rbi की गाइडलाइन क्या है ?
- कितना मिलेगा मुआवजा ?
- लॉकर में क्या रख सकते हैं ?
बैंक लॉकर के बारे में हर किसिको पता होता है की लॉकर का इस्तेमाल जरूरी दस्तावेज ज्वेलरी और कई कीमती सामान रखने के लिए किया जाता है। बेंक लॉकर काफी सुरक्षित होता है और कई लोग सुरक्षितता देखकर ही इसमें कैश भी रखते हैं क्यों की अगर कभी बैंक में कोई चोरी या फिर दुर्घटना हो जाती है तो बैंक लॉकर में रखे सामान का मुआवजा देता है।
दो मामलो पर करते है नजर
एक अजीबोगरीब मामला हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा में देखने को मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक लॉकर में रखें 18 लाख रुपये के कैश को दीमक ने साफ कर दिया। यह मामला तब सामने आया जब खाताधारक ने लॉकर खोला तो उसमें दीमक लगे गले नोट मिले ये देखकर खाताधारक ने बैंक के शाखा प्रबंधक को शिकायत की जिसके बाद तुरंत जांच शुरू हो गई। अब ऐसे मामलों में सवाल आता है कि क्या खाताधारक को मुआवजा मिलेगा या नहीं ?
ऐसा ही एक मामला हरियाणा के अंबाला में भी देखने को मिला, यहां एक सरकारी बैंक के लॉकर में चोरी की घटना सामने आई। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है की भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के द्वारा बनाए गए बैंक लॉकर नियम क्या कहते है ?
आरबीआई की गाइडलाइन पर एक नजर
केंद्रीय बैंक ने पिछले साल यानी 2022 में एक सर्कुलर जारी किया था और इस सर्कुलर के अनुसार जनवरी 2023 तक सभी लॉकर धारक को अपने लॉकर एग्रीमेंट को रिवाइज करना था। और इसके बाद बैंको को अपने लॉकर की वेटिंग लिस्ट और खाली लॉकर की लिस्ट आरबीआई को देनी थी। और एक बात ये भी है की बैंक में कोई भी ग्राहक केवल 3 साल तक के लिए लॉकर ले सकता है। अगर लॉकर में रखें सामान को किसी भी तरह की कोई क्षति पहुंचती है तो बैंक ग्राहकों को हुए नुकसान की भरपाई करेगा।
साथ साथ ग्राहक को भी बैंक के लॉकर के नियमों का पालन करना होगा। अगर ग्राहक बैंक के नियमों का पालन करते हुए सामान रखते हैं तो बैंक उनके नुकसान की भरपाई करेगा। इसी के साथ बैंक को अपने परिसर की सुरक्षा की ओर भी ध्यान देना होगा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि बैंक के लॉकर में क्या-क्या सामान रख सकते हैं ?
अब देखते है की बेंक लॉकर में क्या रख सकते हैं ?
कोई भी ग्राहक अपने बैंक के लॉकर में जेवर, दस्तावेज और लीगल सामान ही रख सकता हैं। ऐसे में नियमों के मुताबिक रखे इन सामानों की चोरी या कोई और दुर्घटना होने पर बैंक द्वारा नुकसान की भरपाई की जाएगी।
लॉकर में क्या नहीं रख सकते ? और कब भरपाई नहीं होगी ?
लॉकर में आप कैश, विदेशी मुद्रा, हथियार, ड्रग्स, या अन्य प्रकार की दवाएं जैसे सामान नहीं रख सकते हैं और अगर ऐसा कुछ रखते हैं तो कोई भी नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी।
अब इस नियम से ये तो साफ है की बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर में हुई घटना में खाताधारक को किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा और अंबाला में हुई बैंक लॉकर की चोरी में खाताधारक को मुआवजा मिलेगा।
कितना मिलता है मुआवजा ?
बैंक ग्राहक को याने लॉकर धारक को केवल किराए का 100 गुना ही मुआवजे के तौर पर देगा। कोई ग्राहक अपने लॉकर में निर्धारित वार्षिक किराए से 100 गुना ज्यादा सामान रखता है फिर भी बैंक केवल किराए का 100 गुना ही देगा।
: