OBC certificate : कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद दिए गए सारे OBC सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट आदेश के मुताबिक जिन लोगों को नौकरी मिल चुकी है या जो नौकरी के प्रोसेस में हैं, उन पर इस फैसले का कोई असर नही होगा। उच्च न्यायालय फैसले के मुताबिक 2010 के बाद बनाई गई सभी ओबीसी सूचियों को रद्द करार दिया गया है।
कोर्ट ने कहा कि 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए जाएंगे, तृणमूल काँग्रेस 2011 से राज्य में सत्ता में आई है। नतीजतन, अदालत का आदेश केवल तृणमूल काँग्रेस के समय में जारी ओबीसी प्रमाण पत्र पर प्रभावी होगा।
कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले के परिणामस्वरूप लगभग 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द होने जा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार ओबीसी की नई सूची तैयार की जानी है। अंतिम अनुमोदन के लिए सूची विधानसभा को प्रस्तुत की जानी चाहिए। याद रहे की 2010 से पहले ओबीसी श्रेणी के रूप में घोषित समूह वैध रहेंगे।
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