Yogi Aditynath :
Yogi Aditynath : उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुवे पान मसाला और तंबाकू की बिक्री और खरीदना, स्टॉक रखना, बनाना, सप्लाई करना पर रोक लगाई है, योगी आदित्यनाथ सरकार का यह आदेश 1 जून 2024 से लागू होगा। योगी सरकार ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया हवाला देते हुवे लिया है और यह जानकारी एक अधिसूचना में दी गई है।
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क्या कहा है इस अधिसूचना में ?
योगी सरकार ने अधिसूचना में कहा की, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत ये आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेशों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया हवाला देते कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के विनियम 2.3.4 में पान मसाला और तंबाकू बैन करने का प्रावधान है। तम्बाकू युक्त पान-मसाला/गुटखा के विनिर्माण / पैकिंग, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय पर दिनांक 01.04.2013 से प्रतिबन्ध लगाया गया था और नियम के अनुसार किसी भी खाद्य पदार्थ में तम्बाकू एवं निकोटिन को एक अवयव के रूप में प्रयोग किया जाना प्रतिबंधित है।
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योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया हवाला
सुप्रीम कोर्ट द्वारा Transfer Case (Civil) No. 1/2010 titled as Central Arecanut
Marketing Copn. & ors. Vs. Union of India में पारित आदेश दिनांक 23.09.2016 में उक्त विनियम 2.3.4 का अनुपालन पूर्णतः कराए जाने का आदेश पारित किया है। योगी सरकार का 1 जून से प्रभावी होगा और आदेशानुसार, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमें छापेमारी करेंगी और गली-नुक्कड़ और चौराहे पर पान मसाला बेचने वालों पर नजर रखेंगी, जो भी आदेश का उल्लंघन करता मिलेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी