Angel Tax :
Angel Tax : एंजल टैक्स को समाप्त करने का एलान केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट 2024 में किया है। एंजल टैक्स को मनमोहन सरकार ने 2012 में लगाया था। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एंजल टेक्स को खत्म करते हुवे कहा की, स्टार्टअप इकोसिस्टम में इनोवेशन की जरूरत है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एंजल टैक्स को हटाने का फैसला किया गया है। एक्सपर्ट लोगों के मुताबिक एंजल टैक्स खत्म करने के बाद स्टार्टअप आसानी से फंड जुटा सकेंगे जिससे स्टार्टअप में रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन होगा
क्या है एंजल टैक्स ?
विदेश से जब कोई स्टार्टअप निवेश हासिल करता है तो उस निवेश को अन्य माध्यम से आय मानते हुए विदेश से हासिल कीये हुवे निवेश पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगता है, जिसे एंजल टैक्स कहा जाता है यानि अपनी फेयर वैल्यू से जितनी अधिक राशि स्टार्टअप किसी एंजल निवेशक से जुटाता है, उस पर एंजल टैक्स वसूला जाता है
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