AAP : केजरीवाल की पार्टी AAP को झटका लगनेवाली खबर देते हुवे दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है
- AAP के मनीष सिसोदिया के पास 18 मंत्रालय थे
- इस मामले में 30 से ज़्यादा आरोपी हैं
- कई सरकारी गवाहों ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ बयान दिए हैं
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने कहा की अदालत को बताया गया है कि मनीष ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, मोबाइल फोन नष्ट किये गए, मनीष बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके पास 18 मंत्रालय थे, जांच एजेंसी ने मनीष के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया है
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दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को दरकिनार करते हुए कहा कि मामले में 30 से ज़्यादा आरोपी हैं और इन मामले में जांच अभी जारी है और कई आरोपी जांच में शामिल भी नहीं हुए है, आगे अदालत ने कहा कि इस मामले में कई सरकारी गवाहों ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ बयान दिए हैं, ऐसे में इस बात की संभावना बनती है कि जमानत पर बाहर आने के बाद वे उनको प्रभावित करेंगे