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Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

Ankita Bhandari Murder Case:

Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

देहरादून: उत्तराखंड के कोटद्वार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत शुक्रवार को सनसनीखेज अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपना फैसला सुनाएगी। पौड़ी जिले के यमकेश्वर स्थित वनतंत्रा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली 19 वर्षीय युवती की हत्या के बाद स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद यह मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आया था।

युवती की कथित तौर पर रिसॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी थी।

इस मामले ने सनसनीखेज मोड़ ले लिया था क्योंकि पुलकित आर्य भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है और स्थानीय लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। विवाद बढ़ने के बाद भाजपा ने विनोद आर्य को बाहर का रास्ता दिखा दिया था और उत्तराखंड सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।

उत्तराखंड की अदालत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में सोमवार को अपनी सुनवाई पूरी कर ली और आज फैसला सुनाने वाली है।

उत्तराखंड में राजनीतिक तूल पकड़ने वाले इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने इस साल 19 मई को बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच अंतिम बहस सुनी थी। दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तारीख तय की थी।

मामले की सुनवाई दो साल आठ महीने तक चली। इस दौरान अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अनुज पुंडीर ने जांच अधिकारी समेत 47 गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष के अनुसार अंकिता भंडारी और पुलकित आर्य के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद युवक ने भास्कर और गुप्ता के साथ मिलकर युवती को ऋषिकेश की चीला नहर में धक्का दे दिया।

अंकिता भंडारी का शव चीला नहर से निकाले जाने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी और उसके सहयोगियों के राजनीतिक संबंधों के कारण उन पर नरमी बरते जाने के डर से पौड़ी जिले के निवासियों ने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया और उत्तराखंड सरकार ने मामले की जांच करने तथा मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।

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