Ban on hijab :
Ban on hijab : चेंबूर ट्रांबे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे कालेज के एक ड्रेस कोड लागू करने के निर्देश को चुनौती देते हुए नौ मुस्लिम छात्राओं ने इस महीने की शुरुआत में बांबे हाई कोर्ट का रुख किया था मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कालेज के अपने परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है ,बुधवार को जस्टिस एएस चंदुरकर और राजेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि वह कालेज के लिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।
आपको बताया दे की, कॉलेज के ड्रेस कोड फैसले के खिलाफ नौ मुस्लिम छात्रा जो विज्ञान डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे और तीसरे वर्ष में शिक्षा प्राप्त कर रही है उनकी ओर से दायर याचिका खारिज कर दी थी।
यह भी पढ़े : Himanta Biswa Sarma on Muslim : सांप्रदायिकता में हिंदू नहीं, केवल एक समुदाय शामिल- CM हिमंता
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता अल्ताफ खान ने दलील देते कहा कि इस मामले को कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से अलग रखें, यह मामला सीनियर कालेज के छात्राओं का है जहां यूनिफार्म नहीं होती है और अधिवक्ता अल्ताफ खान ने आरोप लगाया कि ड्रेस कोड एक वाट्सएप संदेश के जरिये सब पर थोपा गया है, इससे याचिकाकर्ताओं की चुनाव करने की आजादी, शारीरिक पवित्रता और स्वायत्तता को ठेस पहुंचती है। इस मामले पर कालेज प्रशासन ने कहा है कि यह अनुशासनात्मक फैसला है, सभी जाति व धर्म के छात्र-छात्राओं के लिए है