Love Jihad : योगी सरकार में लव जिहाद और एससी और एसटी के धर्म परिवर्तन पर होगा आजीवन कारावास, इससे संबंधित बिल सोमवार को सदन में पेश हुआ
Love Jihad :आइए देखते है धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित विधेयक में क्या क्या बदलाव हुवे
यूपी सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित विधेयक में क्या क्या था ?
विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था.
इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा.
झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा.
स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा.
विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15000 रुपए जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान था.
यदि दलित लड़की के साथ ऐसा होता है तो 25000 रुपए जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान था
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नए कानून में क्या बदला ?
राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में लाए विधेयक को सजा और जुर्माने की दृष्टि से मजबूत करते हुवे धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक में धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि को बढ़ा दी है। अब ऐसे जुर्म में आजीवन कारावास और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान किया गया है, विदेशों से धर्म परिवर्तन के लिए गैरकानूनी संस्थाओं से फंडिंग हासिल करने पर 14 वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा होगी।
बात करते है सामूहिक धर्म परिवर्तन की तो इस जुर्म पर भी आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा होगी और अगर कोई धर्म परिवर्तन कराने के हेतु से किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को भय में डालता है, हमला अथवा बल प्रयोग करता है, शादी करने का वादा करता है, प्रलोभन देकर किसी नाबालिक, महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है, तो उसे 20 वर्ष से की सजा होगी और इसे आजीवन कारावास तक याने मृत्यु होने तक सजा को बढ़ाया जा सकेगा, इसके अलावा आरोपी को पीड़ित के इलाज और पुनर्वास के लिए भी जुर्माना देना होगा।
महिला, एससी-एसटी का धर्म परिवर्तन कराता है तो..
यदि किसी नाबालिक, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, एससी-एसटी का धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।
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