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Nagpur Mercedes Crash: महिला ड्राइवर ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया

Nagpur Mercedes Crash:

Nagpur Mercedes Crash: महिला ड्राइवर ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया

महाराष्ट्र के नागपुर शहर में चार महीने से ज़्यादा समय पहले शराब के नशे में अपनी मर्सिडीज़ कार चलाते हुए दो लोगों को कुचलने की आरोपी महिला ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि रितिका उर्फ़ रितु मालू सोमवार को शहर के एक पुलिस स्टेशन में गई, जहाँ पूछताछ के बाद शाम को उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले महीने के अंत में, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने महिला को गिरफ़्तारी से पहले ज़मानत देने से इनकार कर दिया था, और कहा था कि कोई भी समझदार व्यक्ति शराब के नशे में गाड़ी नहीं चलाता है और इसे एक गंभीर कदाचार बताया था।

यह घटना 25 फरवरी को राम झूला पुल पर हुई थी, जब मालू ने कथित तौर पर शराब के नशे में अपनी कार को लापरवाही से चलाया और स्कूटर पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों सवार मोहम्मद हुसैन गुलाम मुस्तफ़ा और मोहम्मद अतीफ़ मोहम्मद ज़िया को गंभीर चोटें आईं। मालू पर शुरू में भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने और किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने का मामला दर्ज किया गया था।

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नागपुर मर्सिडीज दुर्घटना: महिला चालक ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया महिला पुलिस थाने में चली गई, जहां पूछताछ के बाद शाम को उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर शहर में चार महीने से अधिक समय पहले शराब के नशे में अपनी मर्सिडीज कार चलाते हुए दो लोगों को कुचलने की आरोपी महिला ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि रितिका उर्फ ​​रितु मालू सोमवार को शहर के पुलिस थाने में चली गई, जहां पूछताछ के बाद शाम को उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

पिछले महीने के अंत में, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने महिला को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि कोई भी समझदार व्यक्ति शराब के नशे में गाड़ी नहीं चलाता है और इसे एक गंभीर कदाचार बताया था।

यह घटना 25 फरवरी को राम झूला पुल पर हुई थी, जब मालू ने कथित तौर पर शराब के नशे में अपनी कार लापरवाही से चलाई और स्कूटर पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी।

इस दुर्घटना में दोनों सवार मोहम्मद हुसैन गुलाम मुस्तफा और मोहम्मद अतीफ मोहम्मद जिया को गंभीर चोटें आईं।

मालू पर शुरू में भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने और किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

बाद में, लोगों के आक्रोश और दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ़ अतिरिक्त आपराधिक आरोप लगाए।

महिला को शुरू में ज़मानत दी गई थी। हालांकि, बाद में पुलिस ने मालू को फिर से गिरफ्तार करने की मांग की, जिसके चलते उन्हें अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

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