Reservation in private jobs :
Reservation in private jobs : आरक्षण अब प्राइवेट सेक्टर में भी आ गया, अब कर्नाटक में निजी कंपनियों में समूह-सी और डी के पदों के लिए कर्नाटक वासियों को शत प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले एक विधेयक को कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल ने सोमवार को मंजूरी दी है, मुख्यमंत्री ने सोशयल मीडिया ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में ‘सी और डी’ श्रेणी के पदों के लिए 100 प्रतिशत कन्नडिगा (कन्नड़भाषी) लोगों की भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई।’’ विधि विभाग के सूत्रों के अनुसार विधेयक विधानसभा में बृहस्पतिवार को पेश किया जाएगा
प्राइवेट नौकरी में 100 फीसदी आरक्षणका विधेयक क्या कहता है ?
इस विधेयक के मुताबिक कोई भी उद्योग, कारखाना प्रबंधन श्रेणियों में 50 फीसदी और गैर प्रबंधन श्रेणियों में 70 फीसदी स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी। नोडल एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट दक्षता परीक्षा को पास करना होगा जिन उम्मीदवारों के पास कन्नड भाषा के साथ माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र नहीं है बता दें कि इस विधेयक में खास बात यह भी है कि यदि स्थानीय योग्य उम्मीदवार मौजूद नहीं है तो सरकारी या सहयोगी एजेंसियों की मदद से तीन साल के भीतर ही संस्थानों को प्रशिक्षण देने का काम करना होगा
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आपको बता दे की, अगर पर्याप्त संख्या में स्थानीय उम्मीदवार नहीं हैं तो ऐसे हालात में प्रतिष्ठानों द्वारा इस अधिनियम में छूट पाने के लिए आवेदन करना होगा। इस अधिनियम का पालन सभी उद्योग, कारखाने या अन्य प्रतिष्ठानों को करना होगा।