RSS :
RSS : केंद्र सरकार ने आदेश जारी करते हुवे 58 साल पुरानी पाबंदी हटा दी है, अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले RSS की गतिविधियों में, कार्यक्रमों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान था। इस आदेश के तहत अब केंद्रीय कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं।
1966 में गौ-रक्षा आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी ने लगाया था प्रतिबन्ध
दिल्ली में हुए गौ-रक्षा आंदोलन के दौरान हिंसा के बाद .. जिसमें कई संत और गौ-भक्त मारे गए थे ,7 नवंबर 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, 58 साल पुरानी पाबंदियों की वजह से केंद्र सरकार के अधिनिष्ठ कर्मचारी जो आरएसएस के स्वयंसेवक के कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते थे वो शामिल नहीं हो सकते थे। इस आदेश में केंद्र सरकार द्वारा 1966, 1970 और 1980 के उन आदेशों में संशोधन किया गया, जिनमें कुछ संस्थाओं के साथ में RSS की शाखाओं और अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों को कार्रवाई और दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे।
अटल बिहारी वाजपेई के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी ये प्रावधान लागू था, इस बीच मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों इस आदेश को निरस्त कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर यह आदेश बना हुआ था जिसे अब 9 जुलाई 2024 को मोदी सरकार ने 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया
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इंदिरा सरकार ने प्रतिबंध हटाने का दिया था ऑफर : मालविया का दावा
30 नवंबर 1966 को आरएसएस-जनसंघ के प्रभाव को देखते हुए इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था. अमित मालवीय का कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद फरवरी 1977 में आरएसएस के पास पहुंचीं थी और अपने चुनाव अभियान के लिए समर्थन के बदले में नवंबर 1966 में लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की पेशकश की थी
क्या है सरकार का नया आदेश ?
केंद्र की मोदी सरकार ने 9 जुलाई 2024 को आदेश जारी किया है कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इस आदेश पर डेप्युटी सेक्रेट्री गवर्नमेंट आफ इंडिया की हस्ताक्षर हैं और यह आदेश गवर्नमेंट इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेंनिंग डिपार्मेंट की तरफ से जारी किया गया है।