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बुलडोजर केस: योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक नहीं

उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में चल रही बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए टल गई है। कोर्ट ने बुधवार को राज्यों में ध्वस्तीकरण को रोकने के लिए अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया। अब कोर्ट 10 अगस्त को इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगा। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया।

पैगंबर मोहम्मद को लेकर निलंबित नेता नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान के बाद हिंसक प्रदर्शन में शामिल कथित आरोपियों के घर ढहाए जाने के बाद जून महीने में जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने याचिका में उठाया था सवाल
जमीयत-उलेमा-हिंद ने कोर्ट में कहा था कि’ नियमों का उल्लंघन कर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसमें जिन लोगों पर आरोप है उनके घर ढहाए जा रहे हैं और एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। यूपी सरकार ने जमीयत की याचिका पर सवाल उठाया और कहा कि कार्रवाई नियम के मुताबिक हुई है, किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं हुई। जस्टिस बीआर गवई और पीएस नरसिम्हा बुलडोजर मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर 10 अगस्त को सुनवाई करेगा। फिलहाल कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है।

कुछ इस तरह कहा UP ने :
कानून के मुताबिक ही हुई थी कानपुर और प्रयागराज में अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस दिया गया था
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का उत्तर प्रदेश हिंसा से कोई लेना-देना नहीं

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