अमदावाद : जमीयत उलेमा-ए-हिन्द द्वारा दाखिल PIL पर गुजरात हाईकोर्ट ने स्टे देने से इनकार करते हुवे जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष शास्त्री की बेंच ने गुजरात सरकार के पास 18 अगस्त तक जवाब मांगा है ।
क्या कहा जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने ?
संविधान का हवाला देते हुवे जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने हाईकोर्ट में गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ PIL दाखिल की थी जिसमे सरकार के द्वारा स्कूलों में प्रार्थना और श्लोक जैसी प्रवृत्तियो को चुनौती दी गई थी जिसमे इस फैसले को राष्ट्रीय शिक्षण नीतिओ का उलंघन बताया गया था ।
केंद्र सरकार को भेजी गई कॉपी
केंद्र सरकार को प्रतिवादी बनाने से कोर्ट ने अरजदार के वकील को PIL की कॉपी सॉलिसिटर को भेजने का निर्देश दिया है, आपको बता दे कि गुजरात के शिक्षा मंत्री वाघाणी ने गुजरात की स्कूलों में प्रार्थना के स्वरूप में भगवद गीता और गीता श्लोक के पठन का स्कूली प्रवृत्ति में शामिल करने का इसी साल मार्च महीने में दिया था आदेश जिस पर जमीयत उलेमा-ए-हिन्द द्वारा कोर्ट का रुख अपनाया गया था ।