Kerala High Court : केरल हाईकोर्ट ने खेलने के लिए सरकार को सभी स्कूलों में खेलने के ग्राउंड में विस्तार करने के आदेश दिए, अधिकारियों भी दिया निर्देश
- केरल हाई कोर्ट में अभिभावक-शिक्षक संघ की ओर से रिट दायर की गई थी
- कोर्ट ने इस अपने आदेश में यह भी कहा है कि खेलकूद बच्चों का मौलिक अधिकार है
- जिला पंचायत द्वारा स्कूल परिसर में वर्षा जल संचयन टैंक बनाने के फैसले को चुनौती दी गई थी
- हर स्कूल में खेल और खेलों के लिए उपयुक्त खेल का मैदान होना चाहिए। साथ में इसके लिए पर्याप्त खाली जगह होनी चाहिए
kerala : भारत की ज्यादातर स्कूलों में खेलने का मैदान नहीं होता है ये कड़वा सच है ऐसे में केरल हाई कोर्ट ने आज एक दिलचस्प निर्देश दिया है, केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार हर कैटेगरी के स्कूलों में जरूरी खेल के मैदान को विस्तार दे और जरूरी सुविधाओं को तय करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करे। सबसे बड़ी बात ये है की अब कोर्ट ने इस अपने आदेश में यह भी कहा है कि खेलकूद बच्चों का मौलिक अधिकार है
स्कूलों से जुड़े इन दिशानिर्देशों को चार महीने के भीतर लागू किया जाएगा और केरल के सभी शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के लिए इनका सख्ती से पालन किया जाएगा ऐसा केरल हाई कोर्ट के जस्टिस पी वी कुन्हिकृष्णन ने आदेश दिया और इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूलों में खेल और खेलों के उपयुक्त खेल का मैदान नहीं है, जिसमें खाली जगह न हो तो सरकार उन स्कूलों को बंद करने के साथ ही उन पर कड़ी कार्रवाई भी करे ये कहते हुवे कोर्ट ने आगे कहा है कि जो स्कूल दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसका पालन सुनिश्चित कराना सरकार की जिम्मेदारी है
इस याचिका से उठा मुद्दा
केरल हाई कोर्ट में अभिभावक-शिक्षक संघ की ओर से रिट दायर की गई थी, जिसमें जिला पंचायत द्वारा स्कूल परिसर में वर्षा जल संचयन टैंक बनाने के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिस मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को तरजीह दी है।
हाईकोर्ट ने पानी की टंकी बनाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया था, लेकिन इस मुद्दे से स्कूल में खेल के मैदानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया है और केरल शिक्षा नियमों की ओर इशारा किया नियमों में कहा गया है कि हर स्कूल में खेल और खेलों के लिए उपयुक्त खेल का मैदान होना चाहिए। साथ में इसके लिए पर्याप्त खाली जगह भी होनी चाहिए। सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी केरल शिक्षा नियमों के तहत जारी दिशानिर्देशों में कमी का फायदा उठा रहे हैं और खेल और खेलों के लिए पर्याप्त खाली जगह वाले उपयुक्त खेल के मैदान का रखरखाव नहीं कर रहे हैं और खेलने की जगह बर्बाद हो रही है।