Allahabad High Court :
Allahabad High Court : न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि अंतरधार्मिक जोड़ों को धर्म परिवर्तन के बिना शादी करने का अधिकार देता है विशेष विवाह अधिनियम। आगे अपना फैसला सुनाते हुवे हाई कोर्ट ने कहा है कि जो अंतरधार्मिक जोड़े विवाह के लिए अपना धर्म नहीं बदलना चाहते, वे विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपने विवाह का रेजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुवे धमकियों का सामना कर रहे एक अंतरधार्मिक लिव-इन जोड़े को सुरक्षा भी प्रदान की
राज्य सरकार ने इस याचिका का किया था विरोध
न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा ने राज्य सरकार के तर्क को खारिज कर दिया जीसमे राज्य सरकार ने इस याचिका का विरोध करते कहा था की संबंधित व्यक्ति पहले ही एक समझौते के अनुसार शादी कर चुके हैं। इस तरह के विवाह को कानून में मान्यता नहीं दी जाती है और इसी कारण उन्हें कोई सुरक्षा भी नहीं दी जा सकती है।
बिना धर्म परिवर्तन किए विशेष विवाह समिति के तहत अदालत में विवाह के लिए आवेदन करने से नहीं रोकताहै
समझौते के माध्यम से विवाह कानून में अमान्य तो है ऐसा मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा ने तर्क दिया कि लेकिन ये पक्षों को बिना धर्म परिवर्तन किए विशेष विवाह समिति के तहत अदालत में विवाह के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जोड़े द्वारा एक पूरक हलफनामा प्रस्तुत किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे अपने विश्वास/धर्म का पालन करना जारी रखेंगे और धर्म परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं करेंगे
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कोर्ट ने अपने फैसले में क्या दिए निर्देश ?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया और विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपनी शादी को संपन्न करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 विभिन्न धर्मों के लोगों के विवाह के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस कानून के तहत कोई भी अपना धर्म बदले बिना दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर सकता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
दो हाईकोर्ट और उनके फैसले
अक्टूबर 2023 के एक मामले में मुस्लिम पर्सनल एक्ट का हवाला देते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बिना धर्मांतरण के शादी को अवैध मानते हुए सुरक्षा देने से इंकार कर दिया था