Sexual Exploitation :
Sexual Exploitation : महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को एक सरकारी स्कूल में मासूम स्कूली छात्राओं का यौन शोषण करने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा को बरकरार रखा है। आरोपी टीचर को कक्षा 1 और कक्षा 2 की तीन छात्राओं के यौन उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराया गया
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रत्नागिरी कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक अपील पर जस्टिस किशोर कांत की पीठ सुनवाई कर रही थी जिसमें शिक्षक की सजा को बरकरार रखा गया और कोर्ट ने आरोपी को POCSO एक्ट के तहत दोषी ठहराया था. आपको बताया दे की, जीस टीचर को दोषी ठहराया गया था वो बीते 14 सालों से स्कूल में कार्यरत था, स्कूल में केवल छह छात्र पढ़ते और ये स्कूल लगभग 50 लोगों की एक छोटी सी बस्ती में था
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दिसंबर 2021 को आरोपी शिक्षक ने लड़कियों को ड्रेस दी और घर जाकर इसे पहनने को कहा हालाकी लड़कियों का घर काफ़ी पास में ही था इसलिए जब लड़कियां वापस आईं, तो शिक्षक ने लड़कों को बाहर जाने के लिए कहा और लड़कियों को क्लास के अंदर आने के लिए कहा, रिपोर्ट के मुताबिक जब लड़कियां वापस अंदर आईं तो टीचर ने उनकी यूनिफॉर्म उतार दी और उनके प्राइवेट पार्ट्स को गलत तरीके से छुआ. पुलिस ने लड़कियों और लड़कों के बयान भी दर्ज किए थे, जिन्होंने यह भी पुष्टि की थी कि जब शिक्षक ने तीन लड़कियों को अंदर बुलाया था और उन्हें (लड़कों को) बाहर जाने के लिए कहा था
घटना के 15 दिन बाद FIR दर्ज की गई थी
घटना के बारे में पता चलने पर परिजनों ने सबसे पहले गांव के सरपंच से शिकायत की और उसके बाद शिक्षा विभाग में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, और 8 जनवरी 2022 को FIR दर्ज की गई। निचली अदालत ने पांच साल जेल की सजा सुनाई थी. इसके बाद दोषी टीचर ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन उसे वहां से भी सजा को बरकरार रखा गया है