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Video: ओला कैब ड्राइवर को ऑडी के मालिक ने बंपर छूने पर जमीन पर गिराया

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Video: ओला कैब ड्राइवर को ऑडी के मालिक ने बंपर छूने पर जमीन पर गिराया
Video: ओला कैब ड्राइवर को ऑडी के मालिक ने बंपर छूने पर जमीन पर गिराया

मुंबई: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति मामूली सी सड़क दुर्घटना के बाद दूसरे व्यक्ति को पीटता, लात मारता और पटक कर जमीन पर गिराता हुआ दिखाई दे रहा है। इस विचलित करने वाले वीडियो में दिखाया गया है कि मुंबई में कैब ड्राइवर की गाड़ी ने लग्जरी कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद व्यक्ति ने उसे जमीन पर फेंक दिया।

30 सेकंड के इस वीडियो में एक कार ऑडी के पीछे आती दिखाई दे रही है और जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, गाड़ी ऑडी के बंपर से थोड़ा टकरा गई। ऑडी के मालिक ऋषभ चक्रवर्ती, उनकी पत्नी अंतरा घोष और एक अन्य महिला यह देखने के लिए उतर गए कि गाड़ी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। उन्होंने चिल्लाना और ओला ड्राइवर को गाली देना शुरू कर दिया।

वीडियो में दिखाया गया है कि ऋषभ ने कयामुद्दीन को थप्पड़ मारा, उसे उठाया और जमीन पर पटक दिया। ड्राइवर का सिर सतह से टकराया, जिससे वह कुछ देर के लिए बेसुध हो गया।

ऋषभ यहीं नहीं रुका। उसने ड्राइवर को लात मारी, जो जमीन पर पड़ा था, जबकि मौके पर मौजूद लोग मूकदर्शक बने देखते रहे। ड्राइवर, जिसके सिर में चोट लगी थी, आखिरकार अपना सिर पकड़कर खड़ा हो गया।

पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि यह घटना 18 अगस्त को रात करीब 11:20 बजे मुंबई के घाटकोपर में एक मॉल के सामने एक इमारत के प्रवेश द्वार पर हुई। अधिकारी ने पीटीआई को बताया, “अंसारी को पहले घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया और फिर सरकारी जेजे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। उनका बयान दर्ज कर लिया गया है। इमारत के प्रवेश द्वार पर लगे सीसीटीवी कैमरों में उन पर हमला कैद हो गया है।”

पुलिस ने ड्राइवर पर हमला करने के लिए ऋषभ और उसकी पत्नी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की है। अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि पुलिस ने दंपति को अदालत में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया है, जिसमें दोनों पक्षों के दावों और प्रतिदावों की जांच की जा रही है।

सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो के ऑनलाइन व्यापक रूप से शेयर किए जाने के बाद गुस्सा जताया। एक यूजर ने लिखा, “इस घमंडी ऑडी वाले पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।”

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