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Chief Justice: छुट्टियों में काम करने को तैयार नहीं वकील, न्यायपालिका को ठहराया जिम्मेदार

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Chief Justice: छुट्टियों में काम करने को तैयार नहीं वकील, न्यायपालिका को ठहराया जिम्मेदार
Chief Justice: छुट्टियों में काम करने को तैयार नहीं वकील, न्यायपालिका को ठहराया जिम्मेदार

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने बुधवार को कहा कि वकील छुट्टियों के दौरान काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन लंबित मामलों के लिए न्यायपालिका को दोषी ठहराया जाता है।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ उस समय नाराज हो गई, जब एक वकील ने गर्मी की छुट्टियों के बाद याचिका को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया।

सीजेआई ने कहा, “पहले पांच न्यायाधीश छुट्टियों के दौरान बैठे हैं और काम करना जारी रखते हैं, फिर भी लंबित मामलों के लिए हमें दोषी ठहराया जाता है। वास्तव में, वकील ही छुट्टियों के दौरान काम करने के लिए तैयार नहीं हैं।”

हाल ही में, शीर्ष अदालत ने आगामी गर्मी की छुट्टियों के दौरान काम करने वाली पीठों पर एक अधिसूचना जारी की, जिसे 26 मई से 13 जुलाई तक “आंशिक अदालत कार्य दिवस” ​​के रूप में पुनः नामित किया गया है।

गौरतलब है कि आंशिक अदालत कार्य दिवसों के दौरान दो से पांच अवकाश पीठ बैठेंगी और यहां तक ​​कि सीजेआई सहित शीर्ष पांच न्यायाधीश भी इस अवधि के दौरान अदालतें चलाएंगे।

पहले की प्रथा के अनुसार, गर्मी की छुट्टियों के दौरान केवल दो अवकाश पीठ हुआ करती थीं, और वरिष्ठ न्यायाधीशों को अदालतों में सुनवाई नहीं करनी होती थी।

अधिसूचना में पीठों के बीच न्यायाधीशों के साप्ताहिक आवंटन को रेखांकित किया गया है।

26 मई से 1 जून तक, CJI, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना क्रमशः पांच पीठों का नेतृत्व करेंगे।

इस अवधि के दौरान, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी।

रजिस्ट्री सभी शनिवार (12 जुलाई को छोड़कर), रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों पर बंद रहेगी।

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