Anti-Sikh Riots:
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत 30 अगस्त को इस बारे में आदेश पारित कर सकती है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश में तीन लोगों की हत्या से संबंधित मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या नहीं।
विशेष CBI न्यायाधीश राकेश सियाल ने आज पक्षों से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश ने कहा, “अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। मैं 30 अगस्त के लिए आदेश सुरक्षित रख रहा हूं।” मई 2023 में दायर अपने आरोपपत्र में सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर पर 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारे के पास एकत्रित हुई भीड़ को “उकसाने, भड़काने और भड़काने” का आरोप लगाया था।
एक गवाह का हवाला देते हुए इसने दावा किया कि टाइटलर गुरुद्वारे के सामने एक सफेद एंबेसडर कार से उतरे और भीड़ को उकसाते हुए चिल्लाने लगे, “सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला है!” प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक दिन पहले उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा की गई हत्या से गुस्साई भीड़ ने तीन लोगों की हत्या कर दी थी।
पिछले साल अगस्त में एक सत्र अदालत ने टाइटलर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर अग्रिम जमानत दे दी थी।