एक अधिसूचना जारी करते हुवे निर्वाचन आयोग एग्जिट पोल पर बैन लगाने की जानकारी दी है जिसमे निर्वाचन आयोग ने समय और तारीख भी बता दी है। निर्धारित समय के दौरान सभी प्रकार के एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रचार पर रहेगा प्रतिबंध | निर्वाचन आयोग की नई अधिसूचना के मुताबिक नई अधिसूचना के 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से एक जून की शाम साढ़े सात बजे तक किसी भी तरह के EXIT POLL पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दौरान कोई एग्जिट पोल नहीं किया जा सकता है और ना ही इसका प्रकाशन या प्रचार किया जा सकेगा।
गुरुवार को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मतदान के समापन के लिए तय समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य चुनावी सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी ऐसी चुनावी सामग्री को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा। आपको बता दे की लोकसभा के अलावा चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अलग-अलग चरण में मतदान होगा
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लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस तरह की अधिसूचना को जारी किया है। इससे पहले ही देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव सहित विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है।