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Breaking News: मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को 100 दिन बाद जमानत मिली

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Breaking News: मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को 100 दिन बाद जमानत मिली
Breaking News: मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को 100 दिन बाद जमानत मिली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार, जो राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोपी हैं, को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने इस बात को ध्यान में रखा कि आरोपी 100 दिनों से हिरासत में है और मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।

इसने यह भी कहा कि 51 से अधिक गवाहों की जांच की जानी है और मुकदमे के निष्कर्ष में कुछ समय लगेगा।

दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे एसवी राजू, जो श्री कुमार को जमानत दिए जाने का विरोध कर रहे थे, से शीर्ष अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता 100 दिनों से हिरासत में है। आरोपपत्र दाखिल किया गया है। चोटें साधारण हैं। यह जमानत का मामला है, आपको विरोध नहीं करना चाहिए। आप ऐसे मामले में किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकते।”

पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को पहले तीन महीने के भीतर महत्वपूर्ण और कमजोर गवाहों की जांच पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा रखने वाले बिभव कुमार को श्री केजरीवाल के निजी सहायक के रूप में बहाल नहीं किया जाएगा या उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार नहीं दिया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने 43 वर्षीय श्री कुमार को सभी गवाहों की जांच होने तक मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने से भी रोक दिया। कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं। निर्णय आने के तुरंत बाद, आप ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के सहयोगी को जमानत देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दिया।

आप की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, “विभव कुमार को जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। यह मामला विचाराधीन है और इस पर आगे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।”

विभव कुमार के वकील ने किस तरह मामले की पैरवी की

सुनवाई के दौरान, आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुश्री मालीवाल को लगी चोटें सामान्य हैं और भारतीय दंड संहिता की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास) के तहत अपराध का आरोप लगाना उचित नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि गवाह दिल्ली पुलिस के ही अधिकारी हैं और इसलिए गवाहों को डराने या प्रभावित करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिभव कुमार की जमानत क्यों खारिज की

12 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्री कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनका “काफी प्रभाव” है और उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं बनता।

‘जमानत नियम है’ सिद्धांत पर सर्वोच्च न्यायालय

पिछले महीने, कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार आप नेता मनीष सिसोदिया को राहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ‘जमानत नियम है’ सिद्धांत को दोहराया।

उच्चतम न्यायालय ने जुलाई में कहा था कि न्यायालयों को यांत्रिक तरीके से और बिना कोई कारण बताए जमानत आदेशों पर रोक लगाने से बचना चाहिए, उन्होंने रेखांकित किया कि केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही किसी आरोपी को राहत देने से इनकार किया जाना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की ओर इशारा करते हुए, जुलाई में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर सकता है और यह विनाशकारी होगा।

बिभव कुमार के खिलाफ मामला

इससे पहले, स्वाति मालीवाल ने आप पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाने के बाद उन्हें “खलनायक” और उनके करीबी सहयोगी को “नायक” के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया।

39 वर्षीय सुश्री मालीवाल ने पार्टी द्वारा पीड़िता को शर्मिंदा करने का आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि उनके चरित्र को “बदनाम” किया गया और उन्हें “पूरी लड़ाई में अकेला” छोड़ दिया गया।

सांसद ने मुख्यमंत्री आवास पर कथित हमले के एक दिन बाद 14 मई को दिल्ली पुलिस में बिभव कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। एक दिन बाद बिभव कुमार ने पुलिस में जवाबी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने श्रीमती मालीवाल पर सीएम के सिविल लाइंस आवास में ‘अनधिकृत प्रवेश’ करने और उनके साथ ‘मौखिक दुर्व्यवहार’ करने का आरोप लगाया।

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