Brothel :
Brothel : मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष एक विचित्र मामला सामने जब खुद को प्रैक्टिशनर वकील बताने वाले राजा मुरुगन ने कन्याकुमारी के नागरकोइल में एक वेश्यालय चलाने के लिए सुरक्षा देने की मांग करते हुए याचिका दायर की, इस मामले में अब कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाते हुए उससे वकालत की डिग्री मांग ली है
FIR को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुँच था वकील
याचिकाकर्ता और खुद को प्रैक्टिशनर वकील बताने वाले राजा मुरुगन पर इस संबंध में नेसामनी पुलिस स्टेशन में अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, आईपीसी और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, (POCSO) की विभिन्न धाराओं के तहत राजा मुरगन के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और इस FIR को रद्द कराने के लिए उसने हाईकोर्ट का रुख कर वेश्यालय चलाने के लिए सुरक्षा की मांग की थी और पुलिस द्वारा हस्तक्षेप के लिए 5 लाख रुपये के मुआवजे की माँग की थी, जिसने उनके व्यवसाय पर पाँच महीने तक रोक लगा दिया था
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क्या कहा था अपनी याचिका में ?
राजा मुरुगन ने याचिका में बताया था कि वह एक फ्रेंड्स फॉर एवर ट्रस्ट चलाता है, जिसमें वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंध बनाने की काउंसिलिंग, 18 साल की उम्र से अधिक लोगों को थेरेपेटिक ऑयल बाथ जैसी सेवाएं उसके दी ट्रस्ट द्वारा दी जाती हैं
बार काउंसिल को हाईकोर्ट ने दी नसिहत
इस विचित्र मांग को खारिज करते हुवे जस्टिस बी पुगलेंधी की पीठ ने बार काउंसिल से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वह केवल प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज के ग्रैजुएट्स को ही सदस्यता दें, ये टिपण्णी करते हुवे जस्टिस बी पुगलेंधी की पीठ ने याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.अदालत ने इसके साथ साथ कहा कि यह सही समय है कि बार काउंसिल को ये अहसास हो जाए कि समाज में वकीलों की प्रतिष्ठा लगातार घट रही है और बार काउंसिल को कम से कम ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सिर्फ प्रतिष्ठित संस्थानों के ग्रैजुएट्स को ही सदस्यता दें
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बी-टेक ग्रैजुएट और बार काउंसिल का सदस्य है राजा मुरुगन
हाईकोर्ट ने कडक रुख अपनाते हुवे मुरुगन से अपना नामांकन सर्टिफिकेट और लॉ की डिग्री पेश करने को कहा ताकि उनकी कानूनी शिक्षा और बार एसोसिएशन मेंबरशिप की जांच की सके. इस पर एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुरुगन बी-टेक ग्रैजुएट है और बार काउंसिल का सदस्य है