18 करोड़ भारतीय मुसलमानों को किसी भी स्थिति में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) से डरने की जरूरत नहीं है। इससे मुसलमानों की नागरिकता और समुदाय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे भारत में रहने वाले हिंदुओं की तरह ही अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार 12 मार्च को फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियमों को और स्पष्ट करते हुवे कहा
विपक्ष फैला रहा है गलफहमिया
Caa पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा की “यह सीएए क्या है ? केंद्र की बीजेपी सरकार का कहना है कि अगर तीन देशों – बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उन्हें दी जाएगी। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को यहां हमारे देश में लाया जाएगा। उन्हें नौकरियां दी जाएंगी और उनके लिए घर बनाए जाएंगे। भाजपा हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन वे पाकिस्तान से आए बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं।
भारत को अनाथों का देश नहीं बना सकते, CAA लागू करना अच्छा कदम
झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को कहा कि CAA को लागू करना अच्छा कदम है। हम देश को अनाथों का देश नहीं बना सकते हैं, जहां कोई भी कभी भी अपनी मर्जी से आज जा सकता है। हमें अवैध अप्रवास को रोकना होगा। हम पहले से ही 140 करोड़ लोगों का देश हैं।
गृह मंत्रालय ने क्या कहा ?
- सिटिजनशिप एक्ट के सेक्शन-6 के तहत दुनिया में कहीं भी रह रहे मुस्लिम भारतीय नागरिकता ले सकते हैं।
- भारतीय नागरिक बनने की इच्छा रखने वाले किसी भी विदेशी मुस्लिम प्रवासी सहित कोई भी व्यक्ति मौजूदा कानूनों के तहत आवेदन कर सकता है।
- तीन मुस्लिम देशों (अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश) में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के कारण पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम खराब हुआ। इस्लाम एक शांतिप्रिय धर्म है, जिसमें धार्मिक आधार पर न तो नफरत और न ही हिंसा की बात कही गई है।
- CAA उत्पीड़न के नाम पर इस्लाम को कलंकित होने से बचाता है। भारत का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं है, जिसके तहत प्रवासियों को वहां वापस भेजा जा सके।
- सिटिजनशिप एक्ट में अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की बात नहीं कही गई है। कुछ मुसलमानों और छात्रों समेत एक वर्ग की चिंता है कि CAA मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ये सही नहीं है।
I.N.D.I की सरकार बनी तो CAA रद्द करेंगे
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने CAA लागू होने पर बोले – मैं इसे नैतिक और संवैधानिक रूप से गलत मानता हूं। मैं इसके खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले का समर्थन करता हूं। अगर I.N.D.I.A और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो हम बिना किसी संदेह के इसे रद्द कर देंगे।
30,000 शरणार्थियों को मिलेगा तत्काल लाभ
इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार, CAA लागू होने से लगभग 30,000 शरणार्थियों को तत्काल लाभ मिलेगा। जिसमे 25,447 हिंदू, 5,807 सिख, 55 ईसाई, 2 बौद्ध और 2 पारसी शामिल हैं।
4 साल, 8 एक्सटेंशन बाद लागू हुआ है CAA
CAA पर 11 दिसंबर 2019 को संसद ने मुहर लगाई थी। 6 महीने के भीतर नियम बनाकर इसे लागू करना था, लेकिन सरकार ने 4 साल और 8 एक्सटेंशन के बाद 11 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया है।
सरकार ने 2022 से नौ राज्यों के 31 जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत 3 देशों से आए लोगों को भारतीय नागरिकता देने की अनुमति दी थी जिसमे हिन्दू, सिख,बौद्ध,जैन,पारसी,ईसाई शामिल थे इनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल हैं। गृह मंत्रालय की 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर 2021 में कुल 1,414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई थी।
विपक्ष को क्या है तकलीफ ?
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कोई भी फैसला हो जो देश हित में लिया गया हो उसका विरोध इतना बढ़ गया है की विपक्ष ये भी नहीं देखता है की मोदी का विरोध करते करते वो देश के खिलाफ बात भी करने लगे है | क्या विपक्ष को caa कानून के बारे में पता नहीं है ? क्या जब लोकसभा और राज्यसभा में जब ये कानून पास हो रहा था तब उन्होंने इस कानून को समजा नहीं है ? क्या विपक्ष घुसपेथियों के सहारे चुनाव जीतना चाहता है ? बहुत सारे सवाल उठ रहे है जिसका जवाब जनता ही दे सकती है |