Criminal laws :
Criminal laws : भारत में एक जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। अब इसे लेकर विपक्ष ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर निशाना साधा है। काँग्रेस नेता मनीष तिवारी का कहना है कि भारतीय न्याय संहिता, भारत सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन कानूनों से संसद पूर्ण रूप से सहमत नहीं थी और रिकॉर्ड 146 विपक्षी सांसदों को संसद से निलंबित करने के बाद इन्हें पारित किया गया था

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काँग्रेस नेता मनीष तिवारी का आरोप
केंद्रीय कानून मंत्री सच को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं काँग्रेस नेता ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुवे कहा कि तीन कानूनों का कार्यान्वयन करना भारत की कानूनी प्रणाली को चोट पहुंचाने के समान होगा, मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा ‘कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित करने के बाद संसद में तीन नए आपराधिक कानून मनमाने ढंग से पारित किए गए। ये तीन कानून संसद के सिर्फ एक वर्ग की इच्छा को दर्शाते हैं। ये कानून संसद के सामूहिक ज्ञान को प्रतिबिंबित नहीं करते।
The Law Minister @arjunrammeghwal is being economical with the truth .
— Manish Tewari (@ManishTewari) June 17, 2024
The three new Criminal Laws were arbitrarily passed in Parliament after suspending a record 146 MP’s belonging to the opposition.
These three Laws therefore reflect the will of only a section of Parliament…
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भारत की कानूनी प्रणाली में बाधा डालने के समान
काँग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है की, गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति के विद्वान सदस्यों द्वारा इन कानूनों पर असहमति व्यक्त की गई थी। इसके बाद भी उनके विचारों पर ध्यान नहीं दिया गया। एक जुलाई से इन कानूनों का कार्यान्वयन भारत की कानूनी व्यवस्था में बाधा डालने के समान होगा। मनीष तिवारी ने तीनों कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की है।