FSSAI : 24 मई को FSS अधिनियम, 2006 के तहत FSSAI याने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने मानव दूध की प्रोसेसिंग या बिक्री की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। 24 मई को इस संबंध में ‘मानव दूध और उसके उत्पादों के अनधिकृत व्यावसायीकरण पर सलाह’ नामक शीर्षक से एक एडवाइजरी जारी की थी जीसमे FSSAI ने सलाह दी है कि मानव दूध और उसके उत्पादों के व्यावसायीकरण से संबंधित सभी गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए
- फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी ने भारत में मानव दूध की बिक्री को गैर-कानूनी बता दिया है
- 24 मई को इस संबंध में ‘मानव दूध और उसके उत्पादों के अनधिकृत व्यावसायीकरण पर सलाह’ नामक शीर्षक से एक एडवाइजरी जारी की थी
2006 और उसके तहत बनाए गए नियम / विनियमों के अनुसार
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FSSAI ने “FSS अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत मानव दूध की प्रोसेसिंग या बिक्री की अनुमति नहीं दी है, इसलिए, यह सलाह है कि मानव दूध और उसके उत्पादों के कमर्शियलाइजेशन से संबंधित सभी गतिविधियों को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए, इसके किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप FSS अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियम / विनियमों के अनुसार FBO (फूड बिजनेस ऑपरेटर) के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो सकती है
राज्य और केंद्रीय लाइसेंसिंग अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि माँ के दूध/मानव दूध’ के प्रसंस्करण या बिक्री में शामिल ऐसे FBO (फूड बिजनेस ऑपरेटर) को कोई लाइसेंस/पंजीकरण न किया जाए या दिया जाए