Gujarat:

गुजरात: भारत में “बकरा ईद” याने ईद-उल-जुहा 7 जून को मनाया जाने वाला है, आपको बता दे की बकरा ईद त्योहार के अवसर पर विशेष प्रकार के पशुओं की कुर्बानी दी जाती है और इसके चलते अन्य धर्मों-समुदायों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचने तथा शांति भंग होने की संभावना रहती है ऐसे में गुजरात के पंचमहाल के ADM जे.जे. पटेल ने एक अधिसूचना जारी कर कुछ पाबंदिया लगाई है |
एक मुस्लिम देश ने बकरा ईद से पहले मुसलमानों के खिलाफ अफ्रीकी देश मोरक्को ने बड़ा एक्शन लिया है। और ये फैसला वहाँ के राजा मोहम्मद VI ने देश में पड़े भीषण सूखे को देखते हुए लिया है। मोरक्को की 99 फीसदी आबादी मुस्लिम है, ऐसे में मोरक्को में कुर्बानी पर रोक से काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है।
ADM द्वारा लगाई गई पाबंदियां
मांस हड्डियों पर रोक
व्यक्ति या संस्था ने सक्षम प्राधिकारी से बूचड़खाना चलाने की अनुमति ली हो, उसे उसके द्वारा वध किए गए पशु के मांस, हड्डियों और अवशेषों को सार्वजनिक रूप से फेंकने पर रोक लगाई गई है।
पशु सजाकर जुलूस पर रोक
किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक या निजी स्थानों, सड़कों या मोहल्लों में किसी भी पशु का वध करने तथा किसी भी पशु को सजाकर अकेले या जुलूस के रूप में सार्वजनिक रूप से ले जाने पर रोक लगाई गई है।
कब तक जारी रहेगी अधिसूचना
यह अधिसूचना पंचमहल जिले के संपूर्ण क्षेत्र में 4 जून 2025 से 12 जून 2025 तक लागू रहेगी। इस अधिसूचना का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति दंड का भागी होगा। उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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