Hyderabad :
Hyderabad : 2 जून 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आया था, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार, 2 जून से हैदराबाद अब सिर्फ तेलंगाना की राजधानी होगा। 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय हैदराबाद को 10 सालों के लिए दोनों राज्यों की साझा राजधानी बनाया गया था। अब हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की राजधानी रहेगा। बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने पिछले महीने अधिकारियों से कहा था कि वे 2 जून के बाद हैदराबाद में सरकारी गेस्ट हाउस लेक व्यू जैसी इमारतों को अपने कब्जे में ले लें
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आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम क्या कहता है ?
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में कहा गया है कि ‘‘2 जून 2014 से मौजूदा आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद 10 वर्षों की अवधि के लिए तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य की साझा राजधानी होगा और उप-धारा (1) में बताया गया है की, अवधि की समाप्ति के बाद हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी होगा और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी होगी।’’
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सरकारी इमारतों पर तेंलगाना का कब्जा के आदेश
10 साल की अवधि के लिए हैदराबाद का सर्किट हाउस समेत की सरकारी संपत्ति आंध्र प्रदेश को दिया गया था। विभाजन होने के दस साल बाद भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच संपत्तियों के विभाजन जैसे कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं।