मैरिटल रेप (Marital Rape ): भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में दिए गए अपवाद के तहत, यदि पत्नी नाबालिग नहीं है तो पति द्वारा उसके साथ संभोग या यौन क्रिया किया जाना बलात्कार नहीं माना जाएगा, SC ने ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमन एसोसिएशन की याचिका पर नोटिस जारी किया और कहा कि इसे वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की मांग करने वाली अन्य याचिकाओं के साथ जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा और शीर्ष अदालत ने 16 जनवरी, 2023 को भारतीय दंड संहिता के उस प्रावधान के खिलाफ कुछ याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था, जो पत्नी के वयस्क होने पर जबरन यौन संबंध के लिए अभियोजन से पति को सुरक्षा प्रदान करता है
यदि पत्नी नाबालिग नहीं है तो..
बेंच ने कहा, यह एक संवैधानिक मुद्दा है जो नए कानून के बाद भी यह ज्वलंत रहेगा, शीर्ष अदालत ने 16 जनवरी, 2023 को भारतीय दंड संहिता के उस प्रावधान के खिलाफ कुछ याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था, जो पत्नी के वयस्क होने पर जबरन यौन संबंध के लिए अभियोजन से पति को सुरक्षा प्रदान करता है. भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में दिए गए अपवाद के तहत, यदि पत्नी नाबालिग नहीं है तो पति द्वारा उसके साथ संभोग या यौन क्रिया किया जाना बलात्कार नहीं माना जाएगा
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अगर पत्नी की उम्र 18 से कम नहीं है…
यदि पत्नी की उम्र 18 साल से कम नहीं है तो पति द्वारा उसके साथ संभोग या यौन क्रिया किया जाना बलात्कार नहीं है ऐसा नए कानून- भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, धारा 63 ( बलात्कार ) के अपवाद-2 में स्पष्ट किया गया है, भारतीय न्याय संहिता के तहत अपवाद के अलावा, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमन एसोसिएशन ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 67 की संवैधानिकता को भी उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है जो अलग हो चुकीं पत्नियों से बलात्कार करने वाले विवाहित पुरुषों के लिए दो से सात साल तक की कैद का प्रावधान करती है