Punjab and Haryana High Court :
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुवे हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अतिरिक्त 5 अंक देने का प्रावधान खत्म कर दिया है, कोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया. आपको बताया दे की इस आरक्षण के तहत जिस परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी पर न हो और परिवार की आमदनी कम हो तो ऐसे परिवार से आने वाले आवेदक को सामाजिक-आर्थिक आधार पर 5 अतिरिक्त नंबर का लाभ देने का प्रावधान था और इस प्रावधान के तहत सामाजिक-आर्थिक आधार पर सरकारी नौकरी के लिए 5 नंबर दिए जाते थे, इस अतिरिक्त 5 नंबर आरक्षण अंक के खिलाफ हाईकोर्ट में काफी याचिकाएं दाखिल हुई थीं
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार द्वारा दिए गए सामाजिक-आर्थिक आरक्षण के विरोध में दाखिल याचिका में बताया गया था कि हरियाणा सरकार ने संविधान के खिलाफ जाकर सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है। याद रहे की हरियाणा सरकार की ओर से इस आरक्षण के तहत जिस परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी पर न हो और परिवार की आमदनी कम हो तो ऐसे परिवार से आने वाले आवेदक को सामाजिक-आर्थिक आधार पर 5 अतिरिक्त नंबर का लाभ देने का प्रावधान किया गया था
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